राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Aug 10 2020 6:40PM बोकारो में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावासबोकारो, 10 अगस्त (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले की एक बच्चों के लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने एक नाबालिग साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सोमवार को दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास के साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम ) रंजीत कुमार की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजेश कुमार कमार को 20 साल का सश्रम कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा में दोषी को दो वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की राशि पीड़िता को अदा की जाएगी। इसके अलावा न्यायालय ने पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने यहां बताया कि जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के कमार टोला निवासी राजेश कुमार रांची में पढ़ाई करता था। आठवीं कक्षा की एक छात्रा 25 दिसंबर 2018 को नया वर्ष मनाने के लिए रांची गई और कई दिनों तक राजेश के साथ रही। इसी बीच में राजेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सिलसिले में पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2018 को स्थानीय थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।सं प्रेम सूरजवार्ता