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बक्सर में धारा 144 लागू, आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बक्सर, 26 सितंबर (वार्ता) बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए बक्सर जिला प्रशासन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नजर रख रहा है।
जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमन समीर ने शनिवार को यहां कहा कि धारा 144 के तहत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध को करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगे, या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे
उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष कुमार राय ने बताया कि जल्द से जल्द नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में लगे सरकारी योजनाओं से संबंधित राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार वाले बैनर पोस्टर हटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराना है।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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