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झारखंड में सीबीआई को जांच से पहले अब सरकार से लेनी होगी अनुमति

रांची, 05 नवंबर (वार्ता) झारखंड में किसी भी मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई) को अब राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून ( दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 ( 25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश आज जारी कर दिया है।
इसके बाद सीबीआई को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी। झारखण्ड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत पहले यह अधिकार सीबीआई की दिया गया था। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
विनय सतीश
वार्ता
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