Wednesday, Apr 17 2024 | Time 01:20 Hrs(IST)
image
राज्य » बिहार / झारखण्ड


भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित मामले में दर्ज होगी प्राथमिकी

रांची, 08 नवंबर (वार्ता) झारखंड में धनबाद जिले के भू-अर्जन घोटाले में आरोपी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत धनसार हीरक रिंग रोड के गोलकाडीह मौजा में भू-अर्जन की प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता मामले में आरोपी पदाधिकारियों और कर्मियों तथा भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित मामले में दो पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा की जा रही है।
धनसार हीरक रिंग रोड के गोलकाडीह में भू-अर्जन प्रक्रिया में हुई अनियमितता मामले में तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी लाल मोहन नायक, तत्कालीन प्रभारी कानूनगो विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अमीन श्यामपद मंडल, कार्यालय सहायक रामाशंकर प्रसाद, तत्कालीन नाजीर मो जिलानी (सेवानिवृत) , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता राजकुमार प्रसाद (सेवानिवृत), तत्कालीन सहायक अभियंता अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता जगतानंद प्रसाद और अधिवक्ता रमेश कुमार प्रसाद तथा अन्य लोग शामिल हैं।
वहीं, भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित मामले में तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक (सेवामुक्त) और तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी नारायण विज्ञान प्रभाकर (सेवानिवृत) पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि झरिया पुनर्वास प्राधिकार द्वारा वर्ष 2010 में बाघमारा थाना क्षेत्र के तिलाटांड में 59.4 एकड़ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत भू अर्जन के लिए अधिसूचना पर तत्कालीन उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया गया। वर्ष 2013 में आरोपी पदाधिकारी उदयकांत पाठक द्वारा पदाधिकारियों द्वारा 15 रैयतों के बीच 20 करोड़ से भी अधिक राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया। लेकिन, रैयतों को मुआवजा भुगतान करने के लिए सक्षम पदाधिकारी से दर निर्धारित नहीं कराई गई। इसके अलावा भू अर्जन अधिनियम और झारखंड स्वैच्छिक भू अर्जन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर प्रभावित रैयतों से सहमति पत्र प्राप्त कर उचित मुआवजा भुगतान करने के लिए दखल कब्जा प्राप्त करने संबंधी निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया।
बाद में रैयतों को भुगतान की कार्रवाई की गई और उसके पश्चात पंचाट की घोषणा नहीं होने से अभिलेख को व्ययगत घोषित कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी उदयकांत पाठक द्वारा गलत मंशा से राशि भुगतान की गई। इसमें 11 रैयतों को जोड़ापोखर पैक्स के माध्यम से भूमि का बगैर दखल कब्जा प्राप्त किए राशि भुगतान कराई गई। धनसार में संबंधित रैयतों को भुगतान की गई राशि बिचौलियों द्वारा निकाल ली गई।
विनय सतीश
वार्ता
More News
देश की सुरक्षा से समझौते की कोशिश करने वाले सरकार के रडार पर : मोदी

देश की सुरक्षा से समझौते की कोशिश करने वाले सरकार के रडार पर : मोदी

16 Apr 2024 | 7:53 PM

पूर्णिया 16 अप्रैल (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत मिशन को पूरा करने के लिए सातो दिन चौबीस घंटे काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए चेतावनी दी कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने की कोशिश करने वाले तत्व उनकी सरकार के रडार पर हैं।

see more..
झारखंड में कांग्रेस ने तीन लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की

झारखंड में कांग्रेस ने तीन लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की

16 Apr 2024 | 7:08 PM

रांची, 16 अप्रैल (वार्ता) झारखंड में कांग्रेस ने लोकसभा के तीन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी।

see more..
image