राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Nov 26 2020 9:49PM कोरोना : बिहार में विवाह में 100 और श्राद्धकर्म में 25 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिलपटना 26 नवंबर (वार्ता) देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार सरकार ने संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जहां कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है वहीं विवाह में 100 और श्राद्धकर्म में 25 से अधिक लोगों के शामिल नहीं होने का आदेश दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए निगरानी, कंटेनमेंट एवं सावधानी के लिए दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया तथा कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। बिहार सरकार ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का इन आदेश को निम्नलिखित शर्तों एवं निर्देशों के साथ पूरे राज्य में 31 दिसंबर तक लागू रखने का निर्णय लिया है। श्री सुबहानी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 26 नवंबर से 03 दिसंबर तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान एवं श्राद्ध क्रियाकर्म को विनियमित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों (स्टाफ सहित) की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। इस कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए फेस कवर/मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। प्रवेश के समय हाथ को सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।सूरज शिवाजारी (वार्ता)