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प्रखंड कार्यालय में भी लोक शिकायत के ऑनलाइन आवेदन की हो व्यवस्था : नीतीश

पटना 01 जनवरी (वार्ता) बिहार में लोगों को निश्चित समय सीमा के अंदर सुगमता से लोक सेवाएं उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अधिकारियों को प्रखंड कार्यालय में भी लोक शिकायत के ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
श्री कुमार ने शुक्रवार को यहां उनके समक्ष लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में दिए गए प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि राज्य के नागरिकों को निश्चित समय सीमा के अंदर सुगमता से लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम राज्य में लागू है। लोक सेवाओं को और बेहतर तथा जनसुलभ बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा किए जा रहे हैं। नये लोक सेवा केन्द्र के शुभारंभ से लोगों को और सहुलियत होगी। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में भी लोगों के ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था हो।
मुख्यमंत्री के समक्ष मुख्य बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक डाॅ. प्रतिमा एस. वर्मा ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रस्तुति दी। प्रस्तुतीकरण में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सेवायें, सेवा प्रदायिगी की स्थिति, नीयत समय सीमा के बाद सभी सेवाओं में हो रहे सुधार की आंकड़ावार जानकारी, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की स्थिति, नये पोर्टल पर आवेदन प्राप्ति की स्थिति, नये लोक सेवा केन्द्र की शुरूआत के संबंध में जानकारी दी गयी।
सूरज शिवा
जारी (वार्ता)
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