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भागलपुर : सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषी को उम्रकैद

भागलपुर, 05 जनवरी (वार्ता) बिहार के भागलपुर जिले में बच्चाें को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने सामूहिक बलात्कार के एक मामले में दोषी दो युवक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पॉक्सो अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम् रोहित शंकर ने मंगलवार को इस मामले में सजा के बिन्दु पर फैसला देते हुए दोषी युवक रोहित कुमार एवं मृत्युंजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
गौरतलब है कि भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2017 में दो युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया था । बाद में अभियुक्तों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी जिससे परेशान नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी।
मृतका के परिजनों ने 11 अक्टूबर 2017 को दोनों आरोपियों के खिलाफ सबौर थाने में मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर, पाॅस्को अदालत में इस मामले में छह लोगों ने पीड़िता के पक्ष में गवाही दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम् रोहित शंकर ने 21 दिसंबर 2020 को आरोपी रोहित कुमार और मृत्युंजय कुमार को दोषी ठहराया था।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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