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बिहार में व्यवसायिक यात्री वाहन मालिकों को नहीं देना होगा दो माह का पथकर

पटना 05 जनवरी (वार्ता) बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में सभी गतिविधियां बंद रहने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यवसायिक यात्री वाहन मालिकों को राहत देते हुए पिछले वर्ष 06 जुलाई से 06 सितंबर तक का पथकर (रोड टैक्स) माफ करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बिहार में निबंधित या स्थायी परमिट के आधार पर चलने वाले व्यवसायिक यात्री वाहनों के लिए 06 जुलाई 2020 से लेकर 06 सितम्बर 2020 के दौरान का पथकर नहीं देना होगा। इसके साथ ही 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक कि अवधि में पथकर पर लगने वाले जुर्माने को भी माफ कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लगभग एक लाख 60 हजार वाहन मालिकों को कर छूट का लाभ प्राप्त होगा।
सूरज शिवा
वार्ता
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