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उच्च न्या. ने बायोमेडिकल अपशिष्ट के निपटारे पर बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना 13 जनवरी (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से कोरोना से बचाने के लिए इस्तेमाल किये गए ग्लव्स, पीपीई किट तथा अन्य बायो मेडिकल अपशिष्ट का निपटारा नियम के अनुसार हो रहा है या नहीं पर जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने विधि छात्रा शिवानी कौशिक की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए पटना, गया और दरभंगा नगर निगम से हवाईअड्डा पर यात्रियों कोरोना महामारी से बचाने के लिए किये जा रहे उपाय तथा पर्दा एवं अन्य वस्तुओं के निपटारे के बारे में दो सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है।
खंडपीठ ने बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता अंजनी कुमार एवं तीनों नगर निगम से इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा मांगा है। अदालत ने वर्तमान में बॉयोमेडिकल अपशिष्ट का निपटारा करने की व्यवस्था केवल पटना और मुजफ्फरपुर में होने पर चिंता व्यक्त की है। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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