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झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत 12 सेवाओं को मंजूरी

रांची, 18 जनवरी (वार्ता) मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम-2011 के तहत तीन विभागों की 12 लोक प्रदायी सेवाओं को शामिल करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी ।
श्री सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की नौ, ऊर्जा विभाग की दो और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा को मंजूरी दी है। इन सेवाओं के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी इस प्रस्ताव में उल्लेख है।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उसमे मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की अनुज्ञप्ति का नवीकरण, माइक्रो ब्रिवरी की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, माइक्रो ब्रिवरी की अनुज्ञप्ति का नवीकरण, ब्रांड का निबंधन, ब्रांड का नवीकरण, एमआरपी कास निर्धारण, एमआरपी का पुनर्निर्धारण अथवा पुनरीक्षण और खुदरा थोक वितरकता एवं विनिर्माता अनुज्ञप्ति धारियों के लिए मदिरा के आयात निर्यात एवं परिवहन के लिए पारक शामिल है। इन सभी सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी संबंधित जिले के उपायुक्त होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव होंगे।
उद्योग विभाग के अंतर्गत निवेशकों के जिज्ञासा और पूछताछ का निष्पादन सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। इसके नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी , उपनिदेशक (निवेश प्रोत्साहन) होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार महाप्रबंधक, सिंगल विंडो सिस्टम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार निदेशक, उद्योग –सह- सिंगल विंडो सिस्टम होंगे ।
विनय सतीश
वार्ता
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