राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 30 2021 11:32PM सुपौल : दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी को सजासुपौल 30 जनवरी (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आज दोषी को साढ़े तीन वर्ष कारावास के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कौशिश की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पिपरा थाना क्षेत्र के डाढ़ी भवानीपुर गांव निवासी छोटकन खान को बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार महीने की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, डाढ़ी भवानीपुर गांव में 07 सितंबर 2015 को पीड़िता खेत पर गई थी, जहां छोटकन खान ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। सं सूरजवार्ता