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पप्पू यादव को सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में मिली जमानत

पटना 04 फरवरी (वार्ता) जन अधिकार पार्टी (जाप) के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सरकारी आदेश की अवहेलना के दो अलग-अलग मामलों में आज पटना व्यवहार न्यायालय की दो अदालतों में आत्मसमर्पण किया जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।
पहले मामले में श्री यादव ने प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन की अदालत में आत्मसमर्पण किया। मामला 02 अक्टूबर 2020 को पटना के कोतवाली थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 188 और 171 के तहत दर्ज किया गया था l श्री यादव पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मशाल जुलूस निकाले जाने का आरोप था l
श्री यादव ने दूसरे मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण किया। मामला कदमकुआं थाने का है। आरोप के अनुसार, करोना काल के दौरान 23 मार्च 2020 को श्री यादव ने प्रेमचंद गोलंबर के निकट भीड़ इकट्ठी की थी l
आरोप की धाराएं जमानती होने के कारण दोनों अदालतों ने श्री यादव को दोनों मामलों में 5000 रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारो का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने के बाद जमानत पर मुक्त कर दिया l
सं सूरज
वार्ता
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