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सीवान : दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

सीवान, 11 फरवरी (वार्ता) बिहार के सीवान जिले में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (पास्को) की विशेष अदालत ने गुरूवार को दुष्कर्म मामले के दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
न्यायालय सूत्रों ने यहां बताया कि 16 वर्षीय कि किशोरी के साथ जामो थाना क्षेत्र के राछोपाली निवासी असगर अली के पुत्र अभियुक्त जीशान अली ने 29 अप्रैल 2019 की रात उस समय दुष्कर्म किया जब वह शौच के लिए घर से बाहर गयी हुई थी। इसकी प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर महिला थाना में 26 /19 भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पॉस्को एक्ट की धारा चार एवं आठ के अंतर्गत दर्ज कराई गई थी।
न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत ने मामले में सुनवाई के दौरान अभियुक्त जीशान अली को दुष्कर्म का दोषी पाकर यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
सं प्रेम सतीश
वार्ता
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