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जमुई में हत्या के प्रयास मामले में दो लोगों को सजा

जमुई, 16 फरवरी (वार्ता) बिहार में जमुई जिले की सत्र अदालत ने मंगलवार को हत्या के प्रयास के मामले में दो लोगों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) उमेश कुमार शर्मा ने दो लोगों की हत्या के प्रयास में आरोपी दो लोगों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि 09 अप्रैल 2013 को जिले के खैरा थाना के मुसवा पहाड़ी के समीप उमेश यादव तथा उसका ममेरा भाई प्रदीप यादव सड़क निर्माण कार्य करा रहा था। इसी दौरान दो लाख रूपये रंगदारी की मांग को लेकर सरफुद्दीन मियां और शमीम मियां ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें जान मारने की नीयत से बम चलाया था, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इसी मामले में खैरा थाना क्षेत्र के मिलनीटाड गांव के सरफुद्दीन मियां एव बाराडीह गांव के शमीम मियां को अदालत ने पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सं प्रेम
वार्ता
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