राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 18 2021 10:23PM झारखंड गठन के बाद पहली बार रैयतों को जमीन मिली वापसरांची, 18 फरवरी (वार्ता) झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में जॉइंट वेंचर कंपनी रोहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी । छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी- सह- मंत्री चंपई सोरेन ने आज यह आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड रोहाने कोल कंपनी में हिस्सेदार है। इन कंपनियों पर एकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई उन्हें वापस करने का फैसला पीठासीन न्यायालय ने दिया है। मंत्री श्री सोरेन के पीठासीन न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत कुल 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस की जाएगी । इसके तहत हाकिम सोरेन समेत छह अन्य रैयत को 5.29 एकड़, फागु मांझी समेत चार अन्य रैयत को 3.49 एकड़, देएमका मांझी को 1.60 एकड़, करनी देवी समेत छह रैयत को17.28 एकड़, अजय सोरेन समेत पांच अन्य रैयत को 20.46 एकड़, जगदीश मांझी को 5.10 एकड़ और राजेंद्र सोरेन समेत अन्य तीन रैयत को 3.66 एकड़ भूमि वापस की जाएगी।विनय सतीशवार्ता