राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 18 2021 10:45PM अदालत ने लालू के साले के दावे को किया खारिज, एक करोड़ की संपत्ति आयकर को सौंपने का दिया निर्देशपटना 18 फरवरी (वार्ता) पटना की जिला अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव के दावे को खारिज करते हुए एक करोड़ रुपए की संपत्ति आयकर विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है । न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या अमल ने चोरी में पकड़ी गई एक करोड़ रुपए की संपत्ति पर दावा करने वाले पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की याचिका गुरुवार को खारिज करते हुए उसे आयकर विभाग को सौंपने का निर्देश दिया । श्री यादव ने दावा किया था कि वर्ष 2014 में उनके घर से जो संपत्ति चोरी हुई थी और उसके बाद गिरफ्तार हुए चोरों से बरामद रुपया और जेवरात उन्हीं के थे , लेकिन वह आयकर विभाग को आय के स्रोत का ब्यौरा देने में विफल रहे जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में श्री यादव अपने पिता की अंत्येष्टि के लिए गांव गए थे तभी मौका देखकर चाेरों ने उनके घर से 70 लाख रुपये और करीब 45 लाख के हीरे तथा जेवरात चुरा लिए । फुलवारी शरीफ थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चोरों को पकड़ लिया और उनके पास से रुपए और जेवरात बरामद कर लिए। श्री यादव जब लौट कर आए तब उन्होंने पुलिस के समक्ष दावा किया चोरों के पास से बरामद रुपए और जेवरात उनके ही हैं । पुलिस ने बरामद रुपए और जेवरात लौटाने से पहले औपचारिकता पूरी करते हुए आयकर विभाग को इस बात की सूचना दी। तब आयकर विभाग ने श्री यादव से आय के स्रोत का ब्यौरा देने को कहा, लेकिन वह बता नहीं पाए । श्री यादव ने इसके बाद निचली अदालत में अर्जी दायर दायर कर रुपये और जेवरात लौटाने की गुहार लगाई लेकिन इसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं लग पाई । निचली अदालत ने श्री यादव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रुपये और जेवरात लौटाने का आदेश दिया लेकिन सारी प्रक्रिया आयकर विभाग के सामने करनी थी। आयकर विभाग को तब जाकर जानकारी मिली और उसकी ओर से अदालत को बताया गया कि बिना देनदारी के रुपए और जेवरात लौटाना अनुचित होगा। इसपर अदालत ने श्री यादव की अर्जी खारिज करते हुए करीब एक करोड़ की संपत्ति को आयकर विभाग को सौंपने का निर्देश दिया ।शिवावार्ता