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गोपालगंज : जहरीली शराब कांड में नौ दोषियों को फांसी, चार महिलाओं को उम्रकैद

गोपालगंज, 05 मार्च (वार्ता) बिहार में गोपालगंज की एक अदालत ने शुक्रवार को जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड मामले में नौ लोगों को फांसी और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) लवकुश कुमार की अदालत ने जिले के नगर थाना के खजुरबानी इलाके से भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद किए जाने के मामले में नौ लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 34 बी (वन) के तहत फांसी दी गयी है। इसके अलावा चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी । अदालत ने सभी महिलाओं पर दस-दस लाख रुपये के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त 2016 को जिला मुख्यालय स्थित खजुरबानी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई तथा दो अन्य लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी। इस घटना के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने 16 अगस्त की रात में खजुरबानी मोहल्ले में छापेमारी अभियान चलाया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया था।
कई घंटों तक चली छापेमारी के दौरान शराब के कारोबारियों के घरों से लेकर आसपास के इलाके से शराब बरामदगी के मामले को लेकर नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष बीपी आलोक के बयान पर नगर थाने में कांड संख्या 347/2016 प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें शराब के कारोबार में संलिप्तता के आधार पर खजुरबानी वार्ड नंबर 25 निवासी छठू पासी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, कैलाशो देवी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, रीता देवी, संजय चैधरी, रंजय चैधरी, मुन्ना चैधरी, इन्दू देवी तथा ग्रहण पासी को नामजद आरोपित बनाया गया। इस आपराधिक मामले में पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई प्रारंभ हुई। लेकिन ट्रायल के दौरान ही एक आरोपित ग्रहण पासी की मौत हो गई।
उत्पाद विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने आज यहां बताया कि श्री कुमार की अदालत से खजूरबानी काण्ड में तेरह लोग दोषी पाए गए थे, जिसमें नौ लोगो को फाँसी की सजा हुई है, बाकी चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। फांसी की सजा छटू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी और मुन्ना चौधरी को हुई है। जहरीली शराब बनाकर ये लोग बेच रहे थे, जिसमे 19 लोग मरे थे। इन लोगो के घर से जहरीली शराब मिली थी जो जांच में मिथाइल अल्कोहल पाया गया था।
वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि कुल तेरह लोगों के खिलाफ मामला चल रहा था जिसमे नौ लोगो को फाँसी और चार महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है। अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। आशा है कि उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा।
सं.सतीश
वार्ता
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