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राज्य » बिहार / झारखण्ड


दुष्कर्म मामले में युवक को उम्रकैद

पटना 20 मार्च (वार्ता) बिहार में पटना स्थित बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आज एक युवक को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र निवासी गोविंद रविदास को भारतीय दंड विधान की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 04 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने जर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिये जाने का आदेश देने के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को पांच लाख रुपये दिये जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
आरोप के अनुसार, दोषी ने 24 मार्च 2017 को पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। विशेष लोक अभियोजक मो. ग्यासुद्दीन ने बताया कि इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से चिकित्सक और अनुसंधनकर्ता समेत पांच गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया गया था। दोषी ने भी अपने बचाव में दो गवाह पेश किये थे।
सं सूरज
वार्ता
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राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना खत्म करने और हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार देने का किया वादा

राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना खत्म करने और हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार देने का किया वादा

20 Apr 2024 | 3:19 PM

भागलपुर 20 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में चुनाव बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (इंडिया) की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त करने और देश के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार देने वादा किया।

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