राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Mar 24 2021 10:18PM सीवान में पुत्री की हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावाससीवान, 24 मार्च (वार्ता) बिहार में सीवान जिले की एक अदालत ने बुधवार को पुत्री की हत्या करने के आरोप में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अपर जिला न्यायाधीश (तृतीय) रामायण राम ने प्रिया कुमारी की हत्या करने के आरोप में पिता जितेन्द्र साह को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उल्लेखनीय है कि जिले के आंदर थाना क्षेत्र के पडेज़ी निवासी जितेंद्र साह की पत्नी इंदू देवी ने अपनी पुत्री प्रिया कुमारी की हत्या 22 अप्रैल 2019 को करने का आरोप पति जितेंद्र साह एवं उसकी नाजायज दूसरी पत्नी पिंकी कुमारी पर लगाया था। सं प्रेम सूरजवार्ता