Thursday, Mar 28 2024 | Time 17:53 Hrs(IST)
image
राज्य » बिहार / झारखण्ड


सीवान में पुत्री की हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास

सीवान, 24 मार्च (वार्ता) बिहार में सीवान जिले की एक अदालत ने बुधवार को पुत्री की हत्या करने के आरोप में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अपर जिला न्यायाधीश (तृतीय) रामायण राम ने प्रिया कुमारी की हत्या करने के आरोप में पिता जितेन्द्र साह को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि जिले के आंदर थाना क्षेत्र के पडेज़ी निवासी जितेंद्र साह की पत्नी इंदू देवी ने अपनी पुत्री प्रिया कुमारी की हत्या 22 अप्रैल 2019 को करने का आरोप पति जितेंद्र साह एवं उसकी नाजायज दूसरी पत्नी पिंकी कुमारी पर लगाया था।
सं प्रेम सूरज
वार्ता
image