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दरभंगा में परिवार की हत्या मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

दरभंगा, 25 मार्च (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय की अदालत ने कमतौल थाना के बहपुरा गांव निवासी मोहम्मद हारुन को अपने अबोध पुत्र, पुत्री और पत्नी की निर्मम हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा एवं दस हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने यहां बताया कि अभियुक्त मोहम्मद हारूण ने 19 अक्टूबर 2016 की रात्रि दो बजे कमतौल थाना क्षेत्र के टेकटार गांव स्थित किराये के मकान में अपनी पत्नी रुकसाना खातून एवं अबोध चार वर्षीय पुत्र मोहम्मद दिलशाद और डेढ साल की पुत्री हिना पर तेजाब डालकर आग लगाकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसकी प्राथमिकी मृतका रूखसाना की मां बरियौल गांव निवासी रसुला खातून ने कमतौल थाना में कांड संख्या 161/2016 दर्ज करायी थी। न्यायाधीश संजय प्रिय ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी को आजीवन सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदण्ड एवं दफा 436 में दस साल का कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड नहीं देने पर दोषी को छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सं प्रेम सूरज
वार्ता
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