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कोविड-19 को लेकर रांची में 30 अप्रैल तक रहेगी निषेधाज्ञा लागू

रांची, 28 मार्च (वार्ता) झारखंड के रांची में कोविड-19 को लेकर रांची में 30 अप्रैल तक रहेगा निषेधाज्ञा लागू रहेगी
देश के सभी राज्यों में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से निदेश जारी किए गए हैं।
इसे लेकर पर्व त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ कोरोना संक्रमण की संभावना तथा जनहित, स्वास्थ्य हित को देखते हुए पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी समीरा एस की ओर से निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
राज्य में होली, सरहुल, शबे बरात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के समारोह और सभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। समारोह सभा और सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने के संबंध में एसडीओ के पूर्व में निर्गत सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। सभी तरह की रैली, जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। सरहुल और रामनवमी के अवसर पर रैली, जुलूस और शोभायात्रा प्रतिबंधित रहेगा।
डीजे एवं तेज आवाज वाले माइकों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने-भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
रांची के अनुमंडल अधिकारी समीरा एस. ने निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ा दी है। अब निषेधाज्ञा 27 मार्च के पूर्वाहन से 30 अप्रैल के अपराह्न तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विनय सूरज
वार्ता
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