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गोपालगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को पांच साल की सजा

गोपालगंज, 03 अप्रैल (वार्ता) बिहार के गोपालगंज जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) बालेंद्र शुक्ला ने जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में करीब दो साल पूर्व एक दस साल की नाबालिग लड़की के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में नामजद आरोपित को पांच साल के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी करार दिए गए व्यक्ति को दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार माझागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 अप्रैल 2019 को घर के दरवाजे के समीप सो रही एक दस साल की मासूम लड़की को एक आरोपित उठाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को लेकर पीड़िता के पिता के बयान पर मांझा थाने में कांड संख्या 104/2019 प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें मांझा थाना क्षेत्र के अदमापुर गांव के भगेलु मांझी को नामजद आरोपित बनाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी व्यक्ति को जेल भेज दिया गया।
सं प्रेम सूरज
वार्ता
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