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जमुई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी को पांच साल की सजा

जमुई, 03 अप्रैल (वार्ता) बिहार के जमुई जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश सह जमुई व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम ने 12 वर्षीय एक नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में नामजद अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह की सजा अतिरिक्त होगी।
उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त 2018 को जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने नाना को खाना देकर घर लौट रही 12 वर्षीय एक नाबालिग के साथ उसके ही गांव के मोहम्मद शहादत उर्फ सोनू ने दुष्कर्म का प्रयास किया। जब ग्रामीण शोरगुल सुनकर वहां पहुंचे तब सोनू फरार हो गया। बच्ची के परिजन जब इस बात की शिकायत करने लड़के के घर गए तो उनके साथ मारपीट की गयी। अदालत ने इस मामले में अभियुक्त मोहम्मद शहादत उर्फ सोनू को सजा सुनाई। इस मामले में दूसरे अभियुक्त मोहम्मद शहादत के पिता को बरी कर दिया गया।
सं प्रेम सूरज
वार्ता
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