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छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या के मामले में तीन दोषी करार

गोपालगंज, 06 अप्रैल(वार्ता) बिहार के गोपालगंज जिले की एक अदालत ने छेड़खानी का विरोध करने पर हुई हत्या के मामले में तीन व्यक्ति को दोषी करार दिया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीाश (अष्टम्) राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने यहां जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के पगरा बाजार स्थित अपने घर में अकेली युवती के साथ छेड़खानी की घटना का विरोध करने पर युवक की धारदार हथियार से हुई हत्या मामले में तीन आरोपित को आज दोषी करार दिया। मामले में आरोपित दो लोगों को न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आगामी 15 अप्रैल को दोषियों के विरुद्ध सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
आरोप के अनुसार, 22 जुलाई 2018 को विजयीपुर थाना क्षेत्र के पगरा बाजार में एक युवती के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। इस बात की जानकारी होने पर युवती के परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया। परिवार के लोगों के विरोध पर छेड़खानी करने वाला आरोपित विजयीपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रामनारायण उर्फ छोटे राम चला गया। कुछ देर के बाद आरोपित रामनारायण उर्फ छोटे राम चार अन्य लोगों के साथ रंजीत कुमार राम उर्फ बब्लू राम के दरवाजे पर पहुंच गया तथा उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में रंजीत कुमार राम उर्फ बब्लू राम की दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी तथा सुबास राम तथा तारकेश्वर राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना को लेकर रंजीत कुमार राम की पत्नी किरण देवी के बयान पर विजयीपुर थाने में कांड संख्या 156/2018 प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें रामनारायण उर्फ छोटे राम, राजेश राम, देवंती देवी, रामपाल राम तथा बीना कुमारी को नामजद आरोपित बनाया गया।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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