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उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी मुंगेर गोलीकांड की सीआईडी जांच, मृतक के परिजन को 10 लाख का मुआवजा

पटना 07 अप्रैल (वार्ता) बिहार के मुंगेर गोलीकांड की जांच अब पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) करेगा ।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने मुंगेर में पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारे गए 18 साल के अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया लेकिन आदेश दिया कि इस मामले की सीआईडी जांच अब पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी । न्यायालय ने जांच टीम को चार सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपने का भी निर्देश दिया है ।
न्यायाधीश ने इसके साथ ही मुंगेर के वर्तमान पुलिस अधीक्षक, कोतवाली थाना प्रभारी और इस मामले से जुड़े तमाम पुलिस अधिकारियों का तबादला करने का भी आदेश दिया है । अदालत ने मृतक के पिता को तत्काल 10 लाख रुपया मुआवजा देने का भी आदेश दिया है ।
इससे पूर्व सीआईडी ने महाधिवक्ता के माध्यम से अदालत को बताया कि वह किन 54 बिंदुओं पर जांच करेगा । राज्य सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल कर बताया गया कि इस मामले की जांच पहले ही सरकार ने सीआईडी को सौंप दी है । साथ ही वारदात स्थल से बरामद साक्ष्यों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया है ।
सं शिवा सूरज
वार्ता
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