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पटना उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन पर सरकार को कल तक विचार कर जवाब देने का दिया निर्देश

पटना 03 मई(वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में कोरोना महामारी की वजह से बिगड़ते हालात पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार को लॉकडाउन के बारे में कल तक विचार कर जवाब देने का निर्देश दिया है ।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोरोना महामारी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के राज्य सरकार को कल तक लॉकडाउन पर विचार कर जवाब देने का निर्देश दिया है । न्यायालय ने राज्य में करोना महामारी के बिगड़ते हालात पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कोरोना से निपटने के राज्य सरकार के प्रयास को असफल बताया । न्यायाधीश ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य टीम और राज्य सरकार की रिपोर्टों में विरोधाभास है ।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में कोरोना मरीज की संख्या कम होने के बाद भी ऑक्सीजन की खपत ज्यादा हैं,जबकि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) में कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद ऑक्सीजन की खपत कम हैं। इसमें कालाबाजारी की आशंका जताई गई।
अदालत को यह भी बताया गया कि पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) को कोविड अस्पताल बनाने की रफ्तार भी धीमी हैं । बिहटा के ई एस आई सी अस्पताल में भी सुविधाओं की काफी कमी है,जिस कारण कोविड मरीजों का ईलाज नहीं हो पा रहा है, जबकि डॉक्टर वहां मौजूद हैं। इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी।
सं शिवा
वार्ता
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