राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Sep 24 2021 8:44PM अनुसूचित जाति/ जनजाति के थानाध्यक्ष को त्वरित कार्रवाई न करने पर किया गया निलम्बितबेतिया, 24 सितम्बर (वार्ता) बिहार में पश्चिम चम्पारण जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति के थानाध्यक्ष के पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा ने शुक्रवार को यहां बताया कि चनपटिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई दुष्कर्म की घटना के संदर्भ में पुलिस अवर निरीक्षक सुजीत दास थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति/ जनजाति, थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई न करने एवं इस संदर्भ में कांड अंकित किए बिना अभियुक्त का पक्ष लेते हुए पीड़ित पक्ष को रुपए का प्रलोभन देकर इस तरह के जघन्य मामले को जानबूझकर नवीकरण किए जाने तथा पीड़ित पक्ष को गुमराह करने के आरोप में पुलिस अवर निरीक्षक सुजीत दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर किया गया। श्री वर्मा ने बताया कि इसके साथ ही उक्त मामले में लापरवाही बरतने वाले अन्य पुलिस पदाधिकारियों के संबंध में जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर उनके विरोध भी अग्रतर अनुशासनिक एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।सौरभ सतीशवार्ता