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शराब पीकर हंगामा करने के मामले में दोषी को दस साल की सजा

सुपौल, 24 सितंबर (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने शराब पीकर गाली देने एवं हंगामा खडे़ करने के मामले में दोषी को दस साल की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) इसरार अहमद ने आज यहां मामले में सुनवाई के बाद कुंदर कुमार राउत को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड की सजा का भुगतान नहीं जमा करने पर छह माह कि अतिरिक्त सजा सुनाई है। अदालत ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम -2016 की धाराओं के तहत यह सजा सुनाई है।
मामले के संबंध में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने यहां बताया कि चार अक्टूबर 2017 को सुपौल नगर परिषद के वार्ड संख्सर 26 का रहने वाले कुंदन कुमार राउत ने शराब के नशे में हटखोला रोड में एक होटल में जाकर संजीव कुमार झा के साथ गाली गलौज की तथा उक्त होटल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में लेकर ब्रेथ एनालाजर से उसकी जांच की तो शराब पीने पुष्टि हुई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी जबकि बचाव पक्ष की और अधिवक्ता माधव कुमार यादव ने अपना अपना न्यायालय के सामने रखा है।
सं.सतीश
वार्ता
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