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दुमका में पति के हत्या मामले में दोषी पत्नी और ममेरे भाई को आजीवन कारावास

दुमका 14 जुलाई (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की सत्र अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी और ममेरे भाई को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा ने यहां मामले में सुनवाई के बाद परमेश्वर टुडू की हत्या के मामले में उसकी पत्नी पानवती हेम्ब्रम और ममेरे भाई ईश्वर मुर्मू को सश्रम आजीवन कारावास के साथ बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने भादवि की धारा 201के तहत दोषी पाकर दोनों आरोपी को सात साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
गौरतलब है कि जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के दुंदिया उपर टोला गांव निवासी बेंजामिन टुडू के लिखित बयान पर रामगढ़ थाना में 16 मई 2018 को भादवि की धारा 302,201/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना के समय सूचक बेंजामिन टुडू काम करने पश्चिम बंगाल गया था। इसी क्रम में घर मौजूद उसकी पत्नी आशा श्वेता मुर्मू ने फोन पर उसके चाचा परमेश्वर टुडू की हत्या किये जाने की सूचना दी। इस सूचना पर वह घर आया तो देखा कि उसका चाचा परमेश्वर टुडू घर में मृत पड़ा है।
सं प्रेम सूरज
वार्ता
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