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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो युवकों को उम्रकैद

पटना 15 जुलाई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि दोनों दोषियों को अपनी बाकी की उम्र जेल में गुजारनी होगी l
विशेष न्यायाधीश मोतीस कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मसौढ़ी स्थित भगवानगंज थाना क्षेत्र निवासी भूषण कुमार और सुजीत कुमार को पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी को सत्तर-सत्तर हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश सरकार को दिया है।
आरोप के अनुसार, वर्ष 2020 में नाबालिग जब शौच के लिए गांव से बाहर खेत में गई थी तब दोषियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस मामले के एक अन्य अभियुक्त का मामला जुवेनाइल बोर्ड को सौंप दिया गया था।
सं. सूरज शिवा
वार्ता
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