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राज्य » बिहार / झारखण्ड


दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा

पटना 15 जुलाई (वार्ता) बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को 10 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) कमला प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित मछुआटोली मुहल्ला निवासी सतीश कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 304बी के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर मृतका के चार वर्षीय नाबालिग पुत्र को दी जाएगी। साथ ही अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकार को भी नाबालिग पुत्र को मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है।
आरोप के अनुसार, पटना शहर के चितकोहरा मुहल्ला स्थित पंजाबी कॉलोनी निवासी सोनी कुमारी की शादी वर्ष 2015 में दोषी के साथ हुई थी। सोनी कुमारी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और दहेज वसूल नहीं होने पर 02 जनवरी 2018 को कदमकुआं थाना क्षेत्र में दोषी ने अपनी पत्नी सोनी कुमारी की फांसी लगाकर हत्या कर दी थी।
सं. सूरज शिवा
वार्ता
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