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सिनेमा हॉल मालिक हत्याकांड के छठे दोषी को भी उम्रकैद की सजा

पटना 08 अगस्त (वार्ता) बिहार में पटना जिला के बिहटा स्थित उदय चित्र मंदिर सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह की चर्चित हत्या के मामले में आज पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक सत्र अदालत ने हत्याकांड के छठे दोषी को भी उम्रकैद के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (24) राकेश कुमार तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिला के बिहटा थाना क्षेत्र स्थित वसौड़ा गांव निवासी पंकज उर्फ फक्कड़ समेत छह लोगों को 28 मार्च 2022 को भारतीय दंड विधान और शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया था। दोषी पंकज उर्फ फक्कड़ उस दिन अनुपस्थित था जिस कारण उसका अभिलेख अन्य दोषियों से अलग कर दिया गया था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया था। बाद में 01 अप्रैल 2022 को पंकज उर्फ फक्कड़ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया लेकिन उस दिन सजा नहीं सुनाई गई थी। मामले के अन्य पांच दोषियों को जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
आरोप के अनुसार, 15 सितंबर 2017 को दोषियों ने बिहटा थाना क्षेत्र में उदय चित्र मंदिर सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह सिनेमा हॉल के सामने सफाई का काम करवा रहे थे। मृतक व्यापारी संघ का अध्यक्ष था और अपराधियों द्वारा व्यापारियों से रंगदारी वसूली का विरोध करता था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में 50 दस्तावेजी सबूतों के अलावा आठ गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।
सं. सूरज शिवा
वार्ता
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