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राज्य » बिहार / झारखण्ड


रिश्वत मामले में गृह विभाग के सहायक को सजा

पटना 04 मई (वार्ता) बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में गृह विभाग के एक पूर्व सहायक को आज दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी ने मामले में सुनवाई के बाद राज्य के गृह विभाग के पूर्व सहायक समरेंद्र नारायण झा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले में निगरानी (ट्रैप) के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि दोषी ने परिवादी बैजनाथ सिंह से उसे स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए फाइल बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। ब्यूरो के अधिकारियों ने 09 दिसंबर 2006 को दोषी को उसके कार्यालय में परिवादी से 1200 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में 10 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।
सं. सूरज शिवा
वार्ता
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राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना खत्म करने और हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार देने का किया वादा

राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना खत्म करने और हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार देने का किया वादा

20 Apr 2024 | 3:19 PM

भागलपुर 20 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में चुनाव बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (इंडिया) की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त करने और देश के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार देने वादा किया।

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