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राज्य » बिहार / झारखण्ड


बोकारो : दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को सश्रम आजीवन कारावास

बोकारो, 15 मई (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले के तेनुघाट व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है ।
न्यायालय सूत्रों ने आज यहां बताया कि जिले के बेरमो थाना क्षेत्र के घुटियाटांड़ करगली कॉलोनी निवासी रितेश कुमार ठाकुर उसके पिता पारस ठाकुर मां इंदु देवी और भाई राहुल ठाकुर को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार की अदालत में उक्त सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपियों को 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।
विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि रितेश की शादी बिहार के औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना अंतर्गत सनथुआ निवासी अनिल कुमार प्रभाकर की बेटी अर्चना कुमारी उर्फ माला के साथ विगत 19 अप्रैल 2016 को हुई थी । विगत 25 फरवरी 2019 को श्री प्रभाकर ने आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा बेरमो थाना में दर्ज कराया था । आरोपित ने कार की मांग को लेकर पीड़िता और उसकी नन्हा बच्चे को जला दिया। युवती की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी , जबकि छोटी बच्ची की मौत इलाज के दौरान बोकारो जनरल अस्पताल में हो गई ।
सं.सतीश
वार्ता
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