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बोकारो में दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल का सश्रम कारावास

बोकारो, 16 मई (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले के अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ ( महिला स्पेशल ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति टिंकू कुमार को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने यहां बताया कि 29 नवंबर 2020 को बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र निवासी टिंकू कुमार के साथ बिहार के छपरा निवासी 25 वर्षीय नेहा कुमारी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही 100000 रुपए और दो पहिया वाहन की मांग को लेकर नेहा के ससुराल वाले द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। सूचना पर नेहा के भाई अजय महतो बोकारो पहुंचे और 45000 रुपए देकर वापस लौट गए। कुछ दिन बाद फिर से नेहा के साथ प्रताड़ना हुआ शुरू कर दिया गया।
श्री राय ने बताया कि विगत 30 नवंबर को नेहा ने फोन करके मायके में बताया कि दहेज के बचे रुपए अगर नहीं दिए गए तो वे लोग उन्हें जान से मार देंगे। उसी रात सूचना मिली कि नेहा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पति टिंकू के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
सं.सतीश
वार्ता
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