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नाबालिग से लैंगिक अपराध के दोषी को 10 वर्षों की कठोर सजा

पटना 19 मई (वार्ता) बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ लैंगिक अपराध के मामले में आज दोषी को 10 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के खगौल क्षेत्र स्थित नयनचक गांव निवासी रामजी प्रसाद को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह एवं आठ के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मुआवजे की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2017 में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ लैंगिक अपराध किया था। दोषी स्कूल में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए छह गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था।
सं. सूरज
वार्ता
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