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रामगढ़ : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

रामगढ़, 20 मई (वार्ता) झारखंड में रामगढ़ जिला की सत्र अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) शेषनाथ सिंह के न्यायालय ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी मांडू थाना क्षेत्र निवासी दीपक गंझू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपित दीपक के खिलाफ बच्ची के पिता ने 25 फरवरी 2022 को मांडू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अभियाेजन की ओर से न्यायालय में प्रभारी लोक अभियोजक आर बी राय ने कांड के अनुसंधानकर्ता परीक्षित महतो, बच्ची की जांच करने वाली चिकित्सक डा. सविता कुमारी वर्मा सहित कुल 10 गवाहों का बयान कलमबंद कराया था।
सं. सूरज
वार्ता
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