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निजी विद्यालयों के लिए अलग और सरकारी विद्यालयों के लिए अलग मान्यता की शर्तें पूरी तरह से असंवैधानिक :पासवा

रांची,27 मई (वार्ता) झारखंड में प्राइवेट स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दूबे ने कहा कि
एक राज्य में निजी विद्यालयों के लिए अलग मान्यता प्राप्त करने की शर्त और सरकारी विद्यालयों के लिए अलग मान्यता की शर्तें यह पूरी तरह से असंवैधानिक एवं पीड़क कार्रवाई है।
प्रदेश पासवा अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने आज पासवा कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में 2005 शिक्षा का अधिकार कानून लागू है तो फिर झारखण्ड में अलग नियम कानून कहां तक न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा पिछली रघुवर दास की भाजपा सरकार ने 2019 में मान्यता प्राप्त करने के लिए संशोधन कर छोटे-छोटे निजी विद्यालयों को बंद करने की साजिश रची थी, जिसे लेकर पासवा मुख्यमंत्री तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री से बात किया था।
श्री दूबे ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर निजी विद्यालयों को पिछले 2 वर्ष से आठवीं बोर्ड की परीक्षा में निजी विद्यालयों के बच्चों को सम्मिलित होने का आदेश भी दिया गया था। यहां तक कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने पासवा के साथ बैठक में एवं सभी जिलों में रघुवर दास सरकार द्वारा 2019 आरटीई कानून को निरस्त करने की बात कही थी और ऐसा ही भरोसा घोषणापत्र में भी गठबंधन दलों ने दिया था।
विनय
जारी वार्ता
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