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दहेज को लेकर विवाहित की हत्या मामले में दोषी पति को दस वर्ष की कैद

दुमका, 30 मई (वार्ता) झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति को दस साल के कारावास की सजा सुनायी है। दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने सत्र वाद संख्या 206/2015 (जरमुंडी थाना कांड संख्या 100/20215) में मंगलवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 304 ( बी)के तहत दोषी पाकर हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनी गांव निवासी आरोपी पवन साह को दस वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया और सात गवाह पेश किये। भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर( कहलगांव) थाना क्षेत्र के मथुरापुर बाजार निवासी वीरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर भादवि की धारा 304(बी)/34 के तहत मृतका के पति पवन साह समेत परिवार के पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जांच के क्रम में अन्य चार आरोपी ससुर,सांस और दो देवर को मुक्त किये जाने के बाद मृतका के पति पवन साह के विरुद्ध आरोप गठन कर सुनवाई शुरू की गयी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सूचक की पुत्री करूणा कुमारी की मार्च 2014 में हिन्दू रीति-रिवाज से बासुकीनाथ धाम में शादी हुई थी। शादी के बाद करुणा ससुराल गयी। जहां पति द्वारा मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच उसी गांव में रहने वाली मृतका की चचेरी बहन ने 14 जून 2015 को गले में फंदा लगाकर करुणा की हत्या कर दिये जाने की सूचना दी। इस सूचना पर मृतका के पिता सूचक वीरेंद्र कुमार शर्मा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके ससुराल नोनीगांव पहुंचे तो अपनी पुत्री को मृत पाया और उसके गले में काला निशान देखा। इसके बाद सूचक ने दहेज को लेकर उसकी पुत्री की हत्या कर फंदे में लटकाये जाने का दावा करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।
सं.सतीश
वार्ता
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