राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jul 12 2024 10:27PM बिहार : मेनहॉल और सेप्टिक टैंक में मजदूरों की मौत पर मिलेगा 30 लाख मुआवजापटना 12 जुलाई (वार्ता) बिहार में मेनहोल और सेप्टिक टैंक में सीवरेज कार्य के दौरान मजदूरों की मौत पर उनके आश्रितों को 30 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के आलोक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब बिहार में सिवरेज सफाई के दौरान मेनहॉल और सेप्टिक टैंक में मजदूरों की मौत हो जाने की स्थिति में उनके परिजन को 30 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इस कार्य में मजदूर के विकलांग होने पर उन्हें 10 लाख रुपये और स्थाई विकलांगता की स्थिति में 20 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा मृतकों के बच्चों का सरकारी स्कूल में नामांकन भी कराया जाएगा। साथ ही बच्चे को छात्रवृत्ति दिये जाने का भी प्रावधान किया गया गया है।सूरज शिवा वार्ता