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पश्चिम चंपारण : शराब बरामदगी के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल की सजा

बेतिया, 31 जुलाई (वार्ता) बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में उत्पाद अधिनियम की विशेष अदालत ने शराब बरामदगी के मामले में एक व्यक्ति को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने शराब बरामदगी के मामले में मनुआपुल थाना क्षेत्र के पतरखा गांव का रहने वाला ब्रिज चौधरी को दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने उसके उपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि न्यायालय ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को यह सजा सुनाई है। 06 अप्रैल 2023 को जोगापट्टी थाना क्षेत्र के दारोगा उमेश कुमार यादव को सूचना मिली थी कि अभियुक्त प्रतिबंधित शराब लेकर बेचने आने वाला है। उसके बाद उमेश कुमार यादव ने उक्त अभियुक्त को एक बाइक पर आते देखा। तलाशी के दौरान उसके पास से बाइक पर लदी 60 लीटर शराब जब्त की गयी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
सं प्रेम सूरज
वार्ता
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