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पश्चिम चंपारण : गांजा तस्करी मामले में तस्कर को दस वर्ष की सजा

बेतिया, 29 जुलाई (वार्ता) बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में बुधवार को एक तस्कर को दस वर्ष की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने गांजा तस्करी के एक मामले में जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शिवाघाट तेंगरहिया गांव का रहने वाला प्रदीप कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने गांजा तस्कर पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 15 नवंबर 2022 को सिकटा थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ गश्ती पर निकले थे। त्रिवेणी कैनाल के समीप जब वह पहुंचे तो एक बोलेरो को आते देखा। उसे रोकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। गश्ती दल द्वारा उसे खदेड़ कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर बोलेरो में रखा 23 किलो 292 ग्राम गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई ।
सं प्रेम सूरज
वार्ता
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