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बिहार में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कोलकाता से गिरफ्तार

पटना 05 अगस्त (वार्ता) बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अभियुक्त को पटना पुलिस ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है।
सचिवालय (एक) के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुशील कुमार ने सोमवार को यहां बताया कि सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल में तीन फ़ोन नंबर का उल्लेख किया गया था। ये तीनों फोन नंबर जिनके थे उन्हें थाने बुलाकर पूछताछ की गई तो पाया गया कि इन तीनों व्यक्तियों ने यह ईमेल नहीं भेजा है। उन्होंने बताया कि इन तीनों लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से जांच कराई गई तो पता चला कि इन लोगों की संलिप्तता इस मामले में नहीं है।
श्री कुमार ने बताया कि आगे तकनीकी अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में कोलकाता के बहु बाजार में रह रहा मो. जाहिद ने बिहार सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजा है। पटना पुलिस की स्पेशल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मो. जाहिद को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि ईमेल में उसने तीन लोगों को फंसाने की नियत से उनके फ़ोन नंबर का उल्लेख किया था। मो. जाहिद मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनहा का रहने वाला है।
गौरतलब है कि इस वर्ष 16 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय बिहार, पटना को ईमेल भेज कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सचिवालय थाना में थानेदार संजीव कुमार के स्वलिखित बयान के आधार पर ईमेल भेजने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है, “मैं संजीव कुमार पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सचिवालय थाना, जिला पटना के पद पर पदस्थापित हूं। 02 अगस्त 2024 को सचिवालय थाना में अपना बयान दर्ज करता हूं कि 16 जुलाई 2024 को एक ईमेल आईडी ‘एसीएचडब्ल्यू@जीमेलडॉटकॉम’ से सीएमओ बिहार, पटना के कार्यालय के ई-मेल आईडी पर एक मेल आया, जिसमें सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मेल में एक स्थान पर ‘अलकायदा ग्रुप’ भी लिखा हुआ है।” इस प्रकार की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जाना एक संज्ञेय अपराध है। इस अपराध के लिए ईमेल भेजने वाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा- 351(2) एवं (3) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा-68 (1) के तहत औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
सूरज शिवा
वार्ता
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