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दरभंगा : शराब कारोबारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

दरभंगा, 30 अगस्त (वार्ता) बिहार में दरभंगा के एक न्यायालय ने अवैध शराब कारोबार करने वाले एक युवक को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव के निवासी पवन कुमार यादव को अवैध शराब कारोबार करने के जुर्म में दस वर्षों की सश्रम कारावास और दो लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की भुगतान नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है।
उत्पाद अधिनियम के सहायक विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने आज यहां बताया कि एक मई 2022 को अहले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के दिघिया चौर में विदेशी शराब उतारा जा रहा है। जब पुलिस पहूुची तो एक ट्रक से शराब उतार कर पिकअप वैन पर लोड किया जा रहा था। पुलिस ने घटना स्थल से 4104 लीटर शराब बरामद कर वाहनों को जप्त करते हुए इसकी प्राथमिकी कुशेश्वरस्थान थाना में दर्ज की। इस मामले में पवन कुमार यादव को शराब कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सं.सतीश
वार्ता
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