राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Dec 9 2024 6:27PM दरभंगा : दो शराब तस्करों को सजादरभंगा, 09 दिसंबर (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने दो शराब तस्करो को आज 12 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई। विशेष सहायक लोक अभियोजक मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि दरभंगा व्यवहार न्यायालय के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश (द्वितीय) रविशंकर कुमार की अदालत ने विदेशी शराब की तस्करी के मामले में दो तस्करों को कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन अवलोकन के बाद दिल्ली के नजफगढ़ धर्मपुरा निवासी शराब तस्कर कृष्ण कुमार को 12 वर्ष एवं नई दिल्ली के ककरोला निवासी मयंक भारद्वाज को 10 वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। श्री कुमार ने बताया कि अदालत ने सजा के अतिरिक्त दोनों तस्करों को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड चुकाने का भी आदेश दिया है। जुर्माने की राशि अदान नहीं करने पर दोनों दोषियों को को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में पुलिस ने मनीगाछी (नेहरा) थाना क्षेत्र के सोनी फ्यूल, नेहरा के निकट दोनों अभियुक्तों को दो कार और एक मोटरसाइकिल समेत 1052 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसकी प्राथमिकी मनीगाछी थाना में कांड सं. 52/22 दर्ज की गई थी। सं. प्रेम सूरज वार्ता