बिजनेसPosted at: Feb 16 2018 9:00PM उच्च अदालतों और अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसलों को चुनौती नहीं देगा सीबीईसी
नयी दिल्ली 16 फरवरी (वार्ता) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सीईएसटीएटी के आदेशों को चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सीबीईसी ने अदालतों में लंबित पड़े मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। इसके तहत अब वह उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अपीलीय न्यायाधिकरण सीईएसटीएटी के आदेशों को न तो चुनौती देगा और न ही उनके आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगा।
इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है जिसमें 63 आदेश शामिल हैं जिन्हें विभाग ने स्वीकार कर लिया है। इनमें से 14 मामलों में उच्च न्यायालयों ने आदेश दिये थे।
शेखर अजीत
वार्ता