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बिजनेस


अधिसूचना के अनुसार, ‘निश्चित अवधि रोजगार’ के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के काम के घंटे, मजदूरी, भत्ते किसी स्थायी कर्मचारी से कम नहीं होंगे। साथ ही वह स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों का भी हकदार होगा, हालाँकि उसे ये लाभ उसकी सेवा की अवधि के अनुपात में मिलेंगे।
इसमें अस्थायी कर्मचारियों के बारे में कहा गया है कि मासिक, साप्ताहिक या बदली पर काम करने वाले तथा प्रोबेशनरों की सेवा समाप्त करने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं होगी। हालाँकि, यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी अस्थायी कर्मचारी को सजा के तौर पर हटाने से पहले उसे स्पष्टीकरण का मौका दिया जाना जरूरी होगा।
यदि कोई अस्थायी कर्मचारी लगातार तीन महीने की सेवा पूरी कर लेता है और उसे नियुक्ति की शर्तों से इतर हटाया जा रहा है तो उसकी सेवा समाप्त करने के लिए दो महीने का नोटिस देना होगा। बदली कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के वापस आने से पहले हटाने पर नियोक्ता को लिखित में इसका कारण बताना होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल बजट भाषण में निश्चित अवधि के रोजगार की व्यवस्था को सभी उद्योगों में लागू करने की घोषणा की थी।
अजीत संजीव
वार्ता
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डॉ विजय कुमार यादव एएमएचएसएससी के नये मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त

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18 Apr 2024 | 8:26 PM

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (वार्ता) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत अपैरल, मेड अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल (एएमएचएसएससी) डॉ. विजय कुमार यादव को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है डॉ यादव की नियुक्ति एक अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गयी है।

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रुपया 11 पैसे मजबूत

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18 Apr 2024 | 8:24 PM

मुंबई 18 अप्रैल (वार्ता) दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के लगातार दूसरे दिन गिरने से आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 83. 51 रुपये प्रति डॉलर हो गया।

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