बिजनेसPosted at: Mar 29 2018 2:06PM आरबीआई ने लगाया आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ का जुर्मानामुम्बई 29 मार्च (वार्ता) रिजर्व बैंक ने एचटीएम बांड की बिक्री से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।केंद्रीय बैंक ने आज यह जानकारी दी कि 26 मार्च को जारी आदेश के तहत यह जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर आरोप है कि उसने हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) बांड की बिक्री और इसके खुलासे के संबंध में आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया।उल्लेखनीय है कि कोई भी बैंक तीन श्रेणियों हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम), हेल्ड फोर ट्रेडिंग (एचएफटी) और एवेलेबल फोर सेल (एएफएस) में निवेश करता है। बैंकों को अपने डिपोजिट का कम से कम 20 प्रतिशत एचएमटी में निवेश करना होता है। एचटीएम श्रेणी में किया गये निवेश को परिपक्वता से पहले भुनाया नहीं जा सकता है और इन्हें बीच में बेचा नहीं जा सकता है।अर्चना अजीत वार्ता