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पूर्व नियोक्‍ता से प्राप्‍त पेंशन पर कर के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण

नयी दिल्ली 05 अप्रैल (वार्ता) केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्‍पष्‍ट किया है कि किसी करदाता को अपने पूर्व नियोक्‍ता से जो पेंशन प्राप्‍त होता है वह ‘वेतन’ मद में कर योग्‍य है, लेकिन 40 हजार रुपये अथवा पेंशन राशि जो कम हो की काटौती का दावा किया जा सकता है।
सीबीडीटी ने आज यहां जारी स्पष्टीकरण में कहा कि वित्त अधिनियम 2018 के तहत आयकर कानून 1961 की धारा 16 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि ‘वेतन’ मद में कर योग्‍य आमदनी वाले करदाता को अपनी कर योग्‍य आय की गणना के लिए 40,000 रुपये अथवा वेतन राशि, इसमें से जो भी कम हो, की कटौती करने की अनुमति होगी। ऐसा कोई भी करदाता जिसे अपने पूर्व नियोक्‍ता से पेंशन प्राप्‍त होता है, वह धारा 16 के तहत 40,000 रुपये अथवा पेंशन राशि जो भी कम हो की कटौती का दावा करने का हकदार होगा।
शेखर अजीत
वार्ता
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25 Apr 2024 | 6:51 PM

गुरूग्राम, 25 अप्रैल (वार्ता) अस्पताल श्रृंखला कंपनी पारस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में 2006 में 300 बिस्तरों के लिए प्रस्तावित नए अस्पताल के लिए आज भूमि पूजन किया।

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