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जीएसटी दरों में कमी का लाभ नहीं देने वालों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर

जीएसटी दरों में कमी का लाभ नहीं देने वालों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर

नयी दिल्ली 10 सितंबर (वार्ता) राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने विभिन्न उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में की गयी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसपर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

प्राधिकरण ने कहा है कि जीएसटी परिषद द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 100 से अधिक वसतुओं पर जीएसटी दरों में कमी की है अौर इन उत्पादों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। जीएसटी के तहत माल एवं सेवा प्रदाताओं को कर की दरों में कटौती या इनपुट टैक्स् क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं और प्राप्तकर्ताओं को मूल्य में कमी के माध्यम से देना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं करना ही मुनाफाखोरी माना जाता है और इस संबंंध में शिकायत की जा सकती है।

इसके लिए ऑनलाइन शिकायत करने के साथ ही प्राधिकरण के सचिव को मेल भी किया जा सकता है।

प्राधिकरण ने अब आम लोगों के लिए इसको सुलभ बनाते हुये हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 शुरू किया है जिस पर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत करा सकता है। शिकायतकर्ता को खरीदे गये उत्पादोें का बिल लेना अनिवार्य होगा और उसी के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी दरों में कमी किये जाने के बावजूद कुछ कंपनियों के उत्पादों की दरों में कमी नहीं करने और पुराने मूल्य पर उत्पाद बेचने की शिकायतें मिलती रही है। इसी पर रोक लगाने के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया था अौर अब इस हेल्पलाइन के जरिये अपनी शिकायत कर सकते हैं।

शेखर

वार्ता

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